Telecom Department Update: 1 दिसंबर से लागू होइ सिम खरीदे के नया नियम, तुरंत करीं चेक
सिम कार्ड के नया नियम : दूरसंचार विभाग दूरसंचार संचालक के अगस्त में सरकार के ओर से अधिसूचित नयका सिम कार्ड बिक्री नियम के पालन करे खातीर दु महीना के अतिरिक्त समय देले बा। नया नियम में कहल गइल बा कि दूरसंचार कंपनियन के सिम कार्ड विक्रेता के रजिस्ट्रेशन करावे आ सिस्टम में शामिल करे से पहिले ओकर उचित केवाईसी करे के पड़ी। संगही, थोक सिम कार्ड के बिक्री पs रोक लगा दिहल गईल बा। ई नियम एक अक्टूबर से लागू होखे वाला रहे बाकिर अब एक दिसंबर से लागू हो जाई।
एगो सरकारी अधिकारी बतवले कि दूरसंचार कंपनी ए निर्देश के लागू करे खातीर अतिरिक्त समय के मांग कईलस, काहेंकी एकरा खाती उनुका आईटी सिस्टम में बदलाव के जरूरत बा। अयीसना में सरकार ए आधार पs एक बेर के विस्तार दे देले बिया।
दस लाख के जुर्माना लगावल जाई
नयका नियम के मुताबिक जदी दूरसंचार कंपनी 30 नवंबर के बाद कवनो विक्रेता के बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड बेचे के अनुमति देवे तs ओकरा पs 10 लाख रुपिया के जुर्माना लगावल जाई।
सरकारी नियम के मुताबिक सभ डीलर के 30 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन करावे के होई। रजिस्ट्रेशन के बारे में ए प्रक्रिया में सिम कार्ड बेचे वाला अवुरी दूरसंचार कंपनी के बीच लिखित समझौता अनिवार्य बा।
सरकार नया नियम काहे ले आइल?
फर्जी सिम कार्ड अवुरी वित्तीय धोखाधड़ी के खतरा के रोके खातीर सरकार के ओर से नाया नियम बनावल गईल बा। पता चलल कि बहुत विक्रेता बिना सही सत्यापन के सिम कार्ड जारी करत रहले अवुरी अयीसन गैरकानूनी काम में लिप्त रहले। सरकार के कहनाम बा कि अवैध काम में लागल विक्रेता के काम बंद कs के तीन साल के अवधि खातीर ब्लैकलिस्ट कईल जाई।
बिजनेस कनेक्शन के बारे में बतावल गइल बा
वर्तमान में देश में 10 लाख सिम कार्ड बेचे वाला बाड़े। एकरा संगे देखल गईल बा कि लोग सिम कार्ड के थोक में लेके चलेले अवुरी एकर गलत इस्तेमाल कंपनी के ओर से भी भईल बा, एहसे सरकार एकरा बदला बिजनेस कनेक्शन नाम के एगो नाया सिस्टम शुरू कईले बिया।
बता दीं कि अबले सरकार नकली सिम कार्ड गतिविधि में शामिल करीब 70 हजार डीलर के ब्लैकलिस्ट कs देले बिया अवुरी साइबर धोखाधड़ी में शामिल लोग के खिलाफ 300 प्राथमिकी दर्ज कs देले बिया।