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टीटी टिकट होखला के बादो ट्रेन से उतार सकता, रेलवे के ई हैरानी वाला नियम जान लीं

01:03 PM Jul 17, 2024 IST | Raj Nandani
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रेल मंत्रालय के निदेशक सूचना आ प्रचार के कहनाम बा कि भारतीय रेलवे के बनावल रेल मैनुअल यात्रियन के सुविधा के ध्यान में राखत बा।

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ई नियम सभे जानत बा कि ट्रेन में टीटी बिना टिकट के सवारी के उतर सकेला। काहे कि बिना टिकट के यात्रा अपराध के श्रेणी में आवेला, बाकी एगो अउरी नियम बा जवन कि हैरान करे वाला बा, जवना के तहत टीटी टिकट होखला के बादो यात्री के ट्रेन से उतार सकता। भारतीय रेलवे मैनुअल के ई नियम यात्री के हित के ध्यान में राखत बनावल गइल बा। बतावल जाव कि ई नियम का हs आ कवना हालात में टीटी कवनो यात्री के ट्रेन से उतार सकेला।

रेल मंत्रालय के निदेशक सूचना आ प्रचार के कहना बा कि भारतीय रेलवे के बनावल रेल मैनुअल यात्रियन के सुविधा के ध्यान में राखत बा। प्राथमिकता बा कि रेलवे स्टेशन से ट्रेन में यात्रा करत यात्री आ उनुकर हित के रक्षा कइल जाए। एतने ना, जदी ए नियम के प्रति लापरवाही होखे तs संबंधित रेलवे जवान के खिलाफ कार्रवाई कइल जा सकता।

ई रेलवे के मैनुअल हs

भारतीय रेलवे के मैनुअल के मुताबिक जदी यात्री ट्रेन में यात्रा शुरू करे से पहिले चाहे यात्रा के दौरान टीटी के लागेला कि संबंधित यात्री के स्वास्थ्य ठीक नइखे। जइसे कि ऊ कवनो समस्या से गुजरत बा आ सफर के दौरान रास्ता में परेशानी हो सकेला। एकरा बावजूद ऊ यात्रा करत बाड़े। अइसने में टीटी यात्री के स्वास्थ्य के ध्यान में राखत ट्रेन से निकाल सकतारे। ई नियम स्लीपर भा जनरल क्लास खातिर नइखे, ई सभ वर्ग खातिर बा। भले ही यात्री के लगे फर्स्ट एसी के टिकट ना होखे। जदी यात्री टिकट के हवाला देत कहत बा कि ऊ यात्रा करे लायक बा तs टीटी ओकरा से मेडिकल सर्टिफिकेट मांग सकेला। एकरा के देखला के बाद ही यात्रा के अनुमति देवे के नियम बा।

टीटी खातिर भी परेशानी बा

यात्री के हित के ध्यान में राखत ई नियम बनावल गइल बा। जइसे कि जदी कवनो यात्री के स्वास्थ्य ठीक ना होखे आ टीटी के एकर जानकारी मिल जाव तबो ऊ यात्री के यात्रा से ना रोके। ओह हालात में चलत ट्रेन में संबंधित यात्री के समस्या बढ़ जाला आ यात्रा के दौरान तत्काल चिकित्सा सुविधा ना मिलेला, मरीज के जान तक खतरा में पड़ जाला। अइसने में टीटी के यात्री के प्रति लापरवाह मानल जा सकता आ जदी कवनो शिकायत होखे तs टीटी के खिलाफ कार्रवाई तक कइल जा सकता। एकरा के ध्यान में राखत रेलवे मैनुअल में ई नियम बनावल गइल बा।

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