तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद यूपी में CM योगी दिहले सख्त निर्देश, नया गाइडलाइन जारी
आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के मुद्दा देश भर में चर्चा में बा। एही बीच यूपी के योगी सरकार अलर्ट मोड में आ गईल बिया। सीएम योगी कहले बाड़न कि जूस, दाल आ रोटी जइसन खाद्य पदार्थन में अपशिष्ट मिलावल घिनौना बा आ ई सब स्वीकार्य नइखे. उs निर्देश देले बाड़े कि धाबा/रेस्टोरेंट आदि जईसन खाए वाला प्रतिष्ठान के पूरा जांच होई। हर कर्मचारी के पुलिस सत्यापन होई। खाद्य पदार्थन के शुद्धता आ पवित्रता सुनिश्चित करे खातिर खाद्य सुरक्षा आ मानक अधिनियम में जरूरी संशोधन करे के निर्देश दिहल गइल बा।
सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक खाए के केंद्र पs संचालक, मालिक, प्रबंधक आदि के नाम अवुरी पता लगावल अनिवार्य होई। शेफ होखे भा वेटर, मास्क अवुरी दस्ताना पहिने के होई। होटल/रेस्तरां में सीसीटीवी लगावल अनिवार्य होई। अगर केहू अपशिष्ट भा अउरी गंदा चीजन के मिलावट करी तs संचालक/मालिक के खिलाफ कड़ा कार्रवाई कईल जाई।
सीएम योगी के उच्च स्तरीय बैठक भइल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानव अपशिष्ट/गंदा चीज़ से खाद्य पदार्थ के मिलावट करेवाला लोग के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे के निर्देश देले बाड़े। देश के अलग-अलग इलाका में होखत अयीसन घटना के संज्ञान में मंगल के एगो उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री राज्य के सभ होटल/रेस्टोरेंट आदि से जुड़ल प्रतिष्ठान के पूरा तरीका से जांच, सत्यापन आदि के निर्देश देले बाड़े अवुरी आम जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करे खातिर एकरा के सुनिश्चित करत समय आवश्यकता के मुताबिक नियम में संशोधन करे के निर्देश भी दिहल गईल।
सीएम योगी के निर्देश
*सीएम योगी कहले कि जूस, दाल अवुरी रोटी जईसन खाद्य पदार्थ में मानव अपशिष्ट के मिलावल वीभत्स बा अवुरी इs स्वीकार्य नईखे।
*सीएम निर्देश दिहलन कि अइसन खाए वाला प्रतिष्ठान जइसे कि ढाबा/रेस्टोरेंट आदि के गहन निरीक्षण कइल जाई. हर कर्मचारी के पुलिस वेरिफिकेशन होई।
*खाद्य पदार्थ के शुद्धता आ पवित्रता सुनिश्चित करे खातिर खाद्य सुरक्षा आ मानक अधिनियम में जरुरी संशोधन करे के निर्देश दिहल गईल ।
*सीएम कहले कि खाए के केंद्र पs संचालक, मालिक, प्रबंधक आदि के नाम अवुरी पता लगावल अनिवार्य होई।
*सीएम कहले कि चाहे शेफ होखे चाहे वेटर, मास्क अवुरी दस्ताना पहिरे के होई। होटल/रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगावल अनिवार्य होई।
*सीएम कहले कि अगर अपशिष्ट आदि के गंदा चीज़ में मिला दिहल जाई तs संचालक/मालिक के खिलाफ कड़ा कार्रवाई होई।