UP News : उप सीएम केशव प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका पs सुनवाई के बाद फैसला आरक्षित , का बा पूरा मामिला
उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर याचिका के बहस करत अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट एसआर बोम्माई के मामला में दिहल कानूनी फैसला के संगे-संगे जनप्रतिनिधित्व कानून, भारतीय संविधान के प्रावधान के हवाला देले। कहलन कि कैबिनेट मंत्री के संविधान के शपथ लेला के बाद भारत के संप्रभुता के रक्षा उनकर जिम्मेवारी बा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट लमहर सुनवाई के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर पीआईएल पर आपन फैसला सुरक्षित राख लिहलस कि ऊ सरकार से बड़हन पार्टी संगठन के बयान दिहलस। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली आ न्यायमूर्ति विकास के डिवीजन पीठ बुध के दिने एह मामिला के सुनवाई कइलस। अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव के दायर पीआईएल में उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के बयान के संप्रभुता पs हमला बतावल गइल बा।
अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह याचिका पs बहस करत घरी सुप्रीम कोर्ट एसआर बोम्माई मामला में दिहल न्यायशास्त्र के संगे-संगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय संविधान के प्रावधान के हवाला देले। कहलन कि कैबिनेट मंत्री के संविधान के शपथ लेला के बाद भारत के संप्रभुता के रक्षा उनकर जिम्मेवारी बा। संवैधानिक पद पs बईठल उपमुख्यमंत्री कहले कि पार्टी के संगठन सरकार से बड़ बा। उनका बयान के ना तs भाजपा खारिज कइलस, ना सरकार के ओर से कवनो सफाई दिहल गइल।