राशन कार्ड से हट जाई नांव... ना तऽ तुरंत करवा ली इ काम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक के अपना राशन कार्ड के आधार कार्ड से जोड़ल अनिवार्य कऽ दिहल गइल बा। अगर अइसन ना करीहें तऽ राशन कार्ड से उनकर नांव हटा दिहल जाई आ सरकारी राशन मिले से वंचित हो जइहें। एह खबर में हमनी के बताइब जा कि राशन कार्ड के आधार कार्ड से कइसे जोड़ल जा सकेला आ कवन दस्तावेज के जरूरत पड़ी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक के परिवार के मुखिया के छोड़ के बाकी सभ सदस्य के आधार कार्ड से जोड़ल अनिवार्य कऽ दिहल गईल बा। अगर अइसन ना भइल तऽ राशन कार्ड से उनकर नाम हटा दिहल जाई अउरी उऽ प्रखंड के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दोकान से राशन लेवे से वंचित हो जइहें।
मिलल जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एकर लाभार्थी खातिर राशन कार्ड के आधार कार्ड से जोड़ल अनिवार्य बा। जदि अइसन ना भईल तऽ उऽ लोग एह सुविधा से वंचित हो जइहें। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जदि परिवार के कवनो सदस्य बाहर रहत बा तऽ ओकरा सरकारी कोटा से खाद्य अनाज के लाभ ना मिल पाई।
करायपरसुराय के प्रभारी प्रखंड आपूर्ति अधिकारी मधु कुमारी बतवली कि प्रखंड में राशन कार्ड धारक के कुल संख्या 14078 बा, जवना में परिवार के कुल सदस्य के संख्या 57457 बा। उऽ कहली कि अबहीं तक 55944 लोग अपना राशन कार्ड के आधार कार्ड से सीडिंग कइले बाड़े।
जबकि 1513 लोग अबही तक अपना राशन कार्ड के आधार से सीडिंग नइखन कइले। उ एकरा लाभार्थी से कहले बाड़े कि उऽ लोग अपना पीडीएस डीलर के लगे जाके एक अक्टूबर तक ई-पास मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करावस। अगर अइसन ना भइल तऽ राशन कार्ड से ओह लोग के नाम हटा दिहल जाई आ राशन मिले से वंचित हो जइहें।