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आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल मंगले सुरक्षा, हाईकोर्ट कहलस- शांति से घरही रही, ना तऽ सेंट्रल फोर्सेज तैनात करे के आदेश दे देब

09:36 AM Aug 17, 2024 IST | Sonu Kishor
आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल मंगले सुरक्षा  हाईकोर्ट कहलस  शांति से घरही रही  ना तऽ सेंट्रल फोर्सेज तैनात करे के आदेश दे देब
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में महिला डॉक्टर के संगे भइल कथित बलात्कार आ हत्या के मामला पूरा देश के हिला देलस। एकरा बाद अस्पताल में जवन इस्थिति पैदा भइल ओकरा से कलकत्ता हाईकोर्ट तक हैरान बा। ए मामला के सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट कुछ कड़ा टिप्पणी कइलस।

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डॉ. संदीप घोष हाईकोर्ट से सुरक्षा मंगले

अस्पताल के प्रिंसिपल रहल संदीप घोष बियफे के दिने कलकत्ता हाईकोर्ट में पुलिस के सुरक्षा के माँग कइलन। उ न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज के एकही पीठ में मामला के तुरंत सुनवाई खातिर आवेदन कइले। हाईकोर्ट उनका अपील पs तुरंत सुनवाई करे से इनकार कऽ देलस। कोर्ट कहलस कि 19 अगस्त के एह मामला के सुनवाई करी।

मुख्य न्यायाधीश पीठ कहलस – रउआ खुद प्रभावशाली बानी...

जब एकल पीठ तुरंत याचिका के सुनवाई से इनकार कऽ देलस तऽ संदीप घोष के वकील मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणन के नेतृत्व में डिवीजन पीठ पहुंचले। एह पs मुख्य न्यायाधीश डॉ. घोष के वकील से कहले कि रउरा खुदे प्रभावशाली बानी। रउआ राज्य सरकार के बताईं।

...तब हम रउरा घरे केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करे के आदेश देब

मुख्य न्यायाधीश के संभाग पीठ डॉ. संदीप घोष के शांति से अपना घर में रहे के कहलस। कोर्ट कहलस कि रउआ लोग के शांति से घर में रहे के चाही, ना तऽ हमनी के रउआ घर में केंद्रीय सुरक्षा बल के तैनाती करे के आदेश देब।

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