SC: हाथरस भगदड़ के मामला के सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होई, सीजेआई याचिका के सूचीबद्ध करे के निर्देश देले
हाथरस भगदड़ के मामला के जांच के मांग करत पीआईएल पs सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के तारीख देले बिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड कहले कि ऊ सोमवार के याचिका के सूचीबद्ध करे के निर्देश देले। बता दीं कि 2 जुलाई के उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग पs भगदड़ मचल रहे, जवना में 121 लोग के मौत हो गइल रहे। भगदड़ के जाँच करे खातिर एगो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनावे के मांग भइल बा।
याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कइल गइल बा कि ऊ 2 जुलाई के भइल ए घटना के रिपोर्ट तैयार करे आ अधिकारी के खिलाफ लापरवाही के चलते कार्रवाई शुरू करे। बतावल जाव कि हाथरस जिला के फुलरई गाँव में 2 जुलाई के भोले बाबा के सत्संग में 2.5 लाख से अधिका श्रद्धालु शामिल भइल रहले।
यूपी के हाथरस में 2 जुलाई के भोले बाबा के सत्संग पs भगदड़ मच गइल। एहमें अबहीं ले 121 लोग के मौत हो चुकल बा जवना में अधिकतर मेहरारू आ लइका बाड़े। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्य से लोग एह सत्संग में आवत रहे। भीड़ के अंदाजा एह बात से लगावल जा सकेला कि गाड़ियन के संख्या तीन किलोमीटर में फइलल रहे। बतावल जाता कि जसही बाबा सत्संग खतम होखे के घोषणा कइले, बाबा के निजी सेना आयोजन स्थल के पूरा इंतजाम पूरा तरीका से अपना कब्जा में ले लेलस। बाकी भीड़ के संभाले खातिर ना तs बाबा के निजी सेना पर्याप्त रहे ना पुलिसकर्मी।
स्थानीय लोग के मुताबिक बाबा के काफिला गुजरला पs भीड़ के रोक दिहल गइल। एह दौरान गोड़ के रस लेवे के प्रक्रिया में अनुयायी बेकाबू हो गइले। भगदड़ के दौरान लोग मरत रहले आ बाबा के नौकर गाड़ी में बईठ के भागत रहले। केहू रुक के हालात के समझे के कोशिश ना कइलस। दुर्घटना में पुलिस आ प्रशासनिक स्तर पs लापरवाही भी सोझा आइल।