...तब इस्तीफा दे दी, बिहार के नियोजित शिक्षकन के सुप्रीम कोर्ट से बड़ झटका लागल, कहलख - योग्यता परीक्षा पास करे के पड़ी?
बिहार नियोजीत शिक्षाक : सुप्रीम कोर्ट बिहार के शिक्षक संघ के याचिका के खारिज कs देलस, जवना में ऊ लोग दक्षता परीक्षा रद्द करे के मांग कइले रहे। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण करेलें, जदी रउरा एह परीक्षा के सामना ना कर सकीं तs इस्तीफा दे दीं ।
बिहार के नियोजित शिक्षक के सुप्रीम कोर्ट से बड़ झटका लागल बा। बिहार के शिक्षक संघ के याचिका के कोर्ट खारिज कs देलस, जवना में ऊ लोग योग्यता परीक्षा रद्द करे के मांग कइले रहले। सुप्रीम कोर्ट सक्षमता परीक्षा रद्द करे के याचिका के खारिज करत कड़ा टिप्पणी कइले बिया।
सुप्रीम कोर्ट कहलस कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण करेलें, जदी रउरा एह परीक्षा के सामना ना कर सकीं तs इस्तीफा दे दीं। कोर्ट कहले बिया कि सरकार के नियम के मुताबिक ए लोग के योग्यता परीक्षा खातीर हाजिर होखे के होई। याचिका के खारिज करत जस्टिस बी.वी. कोर्ट शिक्षकन के डांट दिहलन।
सुप्रीम कोर्ट के कहनाम बा कि जवना पोस्ट ग्रेजुएट के नौकरी मिलता, ऊ छुट्टी के आवेदन तक नइखे लिख सकत। बिहार जइसन राज्य जब एह सिस्टम के सुधारे के कोशिश करेला आ ओकरा खातिर एप्टीट्यूड टेस्ट करावेला तs ओकर विरोध होला । कोर्ट कहलस कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण करेले, जदी ए परीक्षा के सामना नइखे कs सकत तs इस्तीफा देवे के चाही।
बिहार सरकार कोर्ट में का कहलस?
मालूम बा कि ए याचिका में शिक्षक संघ बिहार शिक्षक नियम 2023 के विरोध जतवले रहले। नियम के मुताबिक जदी नियोजित शिक्षक राज्य के कर्मचारी के दर्जा पावल चाहतारे तs उनका दक्षता परीक्षा पास करे के होई। जदी कवनो शिक्षक लइकन के हित में सेवा देबे के चाहत बा तs ओकरा दक्षता परीक्षा देबे के पड़ी। बिहार सरकार अदालत में कहलस कि शिक्षक के क्षमता विकास खातीर होखेवाला परीक्षा अनिवार्य नइखे। परीक्षा में ना आवे वाला रोजगार शिक्षक के नौकरी से निकालल ना जाई। बाकिर एह परीक्षा में पास करे वाला शिक्षक राज्य के शिक्षकन का बराबर हो जइहें आ पूरा सुविधा मिल जाई ।